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Delhi Liquor Policy Case : फिर नहीं मिली मनीष सिसोदिया को राहत, कोर्ट ने अगली सुनवाई 17 अप्रैल को रखी

Delhi Liquor Policy Case : दिल्ली आबकारी नीति मामले कथित घोटाले के आरोप में सीबाआई और ईडी की हिरासत में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल रही है। बुध…

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Delhi Liquor Policy Case : दिल्ली आबकारी नीति मामले कथित घोटाले के आरोप में सीबाआई और ईडी की हिरासत में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल रही है। बुधवार को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां उन्हें अगली तारिख दे दी है।

दरअसल बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी दलीलें पूरी कीं। कोर्ट ने जमानत याचिका पर मनीष सिसोदिया के वकील द्वारा की जाने वाली खंडन दलीलों के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय की है। सिसोदिया को पहले सीबीआई और फिर ईडी ने गिरफ्तार किया था।

दिल्ली हाई कोर्ट 20 अप्रैल को करेगा सुनवाई

इससे पहले 6 अप्रैल को सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है। 5 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 17 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।

स्पेशल कोर्ट ने खारिज की थी याचिका

उससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उनकी रिहाई जांच पर प्रतिकूल असर डाल सकती है और केस की प्रोग्रेस को प्रभावित कर सकती है। सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने सहयोगियों के लिए 90-100 करोड़ रुपये की रिश्वत के भुगतान से संबंधित साजिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।


कोर्ट ने की थी अहम टिप्पणी

जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया ने शराब नीति मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तथा शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में प्रमुखता से शामिल थे। बता दें कि सिसोदिया को शराब नीति मामले में कई बार की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

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