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Rahul Gandhi disqualified : राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का आज देशभर में हल्लाबोल, राजघाट पर नेता करेंगे सत्याग्रह

Rahul Gandhi disqualified : कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद कांग्रेस अब आर पार के मूड में आ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में आज देशभर में कांग्…

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Rahul Gandhi disqualified : कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद कांग्रेस अब आर पार के मूड में आ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में आज देशभर में कांग्रेस का हल्लाबोल रहेगा।कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हर राज्य में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करेंगे। वहीं, राजघाट पर पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे खत्म होगा।

2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी को लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने की पृष्ठभूमि में विरोध आया है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने “सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है” टिप्पणी के लिए उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई है।


मुझे परवाह नहीं चाहे स्थायी रुप से अयोग्य घोषित हो जाऊँ: राहुल


शुक्रवार को राहुल ने कहा कि उन्हें परवाह नहीं है कि क्या वह लोकसभा के लिए स्थायी रूप से अयोग्य हो जाते हैं और दावा किया कि उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है क्योंकि 'अडानी पर मेरे अगले भाषण से प्रधानमंत्री डर गए हैं'। उन्होंने कहा, "मैंने इसे उनकी आंखों में देखा है," उन्होंने दावा किया कि हालिया घटनाक्रम अडानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच की उनकी मांग के प्रतिशोध के परिणामस्वरूप आया है।


सावरकर पर फिर से कटाक्ष


हिंदुत्व विचारक वी डी सावरकर पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि 'गांधी किसी से माफी नहीं मांगते'। राहुल गांधी ने पहले दावा किया था कि सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार की मदद की थी और कहा था कि उन्होंने अंडमान सेलुलर जेल से मुक्त होने के लिए दया याचिकाएं लिखी थीं।


2019 के लोकसभा चुनावों से पहले कर्नाटक में मोदी सरनेम के खिलाफ की गई एक टिप्पणी पर गुजरात की एक स्थानीय अदालत ने उन्हें दो साल की जेल की सजा के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद कांग्रेस नेता को अयोग्य घोषित कर दिया था।


लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना में कहा कि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ई) के साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के तहत सजा के दिन से अयोग्य घोषित किया गया है।


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