Manish Sisodia Bail Update : मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, कोर्ट ने शराब आबकारी नीति मामले में जमानत याचिका की खारिज
Delhi Liquor Scam : दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब आबकारी नीति मामले से जुड़े एक मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने पिछले हफ्ते सुनवाई की आखिरी तारीख को अदालत के निर्देशानुसार केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने संक्षिप्त लिखित प्रस्तुतियां और संबंधित निर्णय प्रस्तुत करने के बाद जमानत पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने इस मामले में एक केस डायरी और कई गवाहों के बयान भी पेश किए।
सिसोदिया ने अपनी जमानत याचिका में पहले कहा था कि उन्हें हिरासत में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि मामले से संबंधित सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है।
यह इंगित करते हुए कि मामले के अन्य अभियुक्तों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है, उन्होंने कहा कि सीबीआई द्वारा बुलाए जाने पर वह जांच में शामिल हुए।
दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामला
यह आरोप लगाया गया है कि दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने की आबकारी नीति ने कार्टेलाइजेशन की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी, इस आरोप का सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने जोरदार खंडन किया था।
नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था और दिल्ली के उपराज्यपाल ने CBI जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद ED ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया था।