Haryana News : हरियाणा में पदोन्नति में आरक्षण, सरकार ने किया रेशनलाइजेशन आयोग का गठन
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने रेशनलाइजेशन आयोग को विभिन्न विभागों में ग्रुप A, B, C और D के पदों पर पदोन्नति में आरक्षण लागू करने और काडर-वार कमी का आकलन करने के बाद एक महीने के भीतर इसकी जांच करने और अपनी सिफारिश देने के लिए कहा है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस बात पर बल दिया है कि एक महीने के भीतर सरकार को सिफारिश प्रस्तुत की जानी चाहिए।
सीएम मनोहर लाल के निर्देश के बाद मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) विभाग के प्रशासनिक सचिव को सेक्रेट्रियल सहायता और सेवा विभाग के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति सहित आयोग को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
सरकार करेगी विचार
हरियाणा सरकार आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने और इसकी जांच के बाद काडर-वार कमी का आकलन करने और अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण हेतू, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार ग्रुप A, B, C और D पदों में पदोन्नति में आरक्षण लागू होने की तिथि पर विचार करेगी।
वहीं इसके लिए हरियाणा सरकार ने रेशनलाइजेशन आयोग का गठन राजन गुप्ता की अध्यक्षता में किया है। वहीं आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति 6 महीने के लिए की गई है। वहीं उनका कार्यकाल राज्य सरकार 3 महीने के लिए और बढ़ा सकती है। वहीं आयोग के अध्यक्ष का पद हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के बराबर होगा।