Gun License in Haryana : हरियाणा में अब ऑनलाइन कर सकते है बंदूक के लाइसेंस के लिए अप्लाई, जानें प्रक्रिया
Arms License in Haryana : हरियाणा में अपनी सुरक्षा या बंदूक के शौकीन को लिए काम की ख़बर है। हरियाणा सरकार ने अब शस्त्र लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है।
साथ ही हरियाणा सरकार ने लाइसेंस की आवेदन प्रक्रिया परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक कर दी गई है। बता दें कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि Portal के माध्यम से आवेदन आने के बाद सारी प्रक्रिया तय समय में पूरी की जाएगी।
How Apply Gun License in Haryana? ऐसे करें अप्लाई
अधिकारियों के मुताबिक़ आर्म लाइसेंस के लिए प्रक्रिया को अब और भी आसान बना दिया गया है। इसके लिए सरल व अंतोदय केंद्रों के माध्यम से आवेदन करना होगा। कोई भी नागरिक सरल पोर्टल (Saral Portal) के माध्यम से या किसी भी CSC सेंटर के जरिए आवेदन कर सकता है।
आवेदक अच्छी प्रकार से शर्तों को पढ़ ले, उसके बाद ही आवेदन करें। शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी 14 सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है।
Gun License Training - पुलिस विभाग देगा ट्रेनिंग
इनमें नए शस्त्र लाइसेंस जारी करना, शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण, सशस्त्र की बिक्री हस्तांतरण, उपहार, बाहरी लाइसेंस का पंजीकरण, शस्त्र का अधिग्रहण, क्षेत्र अधिकार क्षेत्र के भीतर पते का परिवर्तन, शस्त्र की खरीद अवधि का विस्तार आदि शामिल है।
लाइसेंस प्राप्त करने वालों को Police विभाग से सशस्त्र में फायरिंग की ट्रेनिंग लेनी होगी, इसके लिए आवेदक को हरियाणा पुलिस के हरसमय पोर्टल पर जाकर फायरिंग प्रशिक्षण के लिए आवेदन करना होगा।
वहां पर ऑनलाइन निर्धारित फीस भरने के साथ ही अपनी Choice के हिसाब से प्रशिक्षण केंद्र तथा उपलब्ध Training बैच पर क्लिक करना होगा।
Gun License Training Centre in Haryana - इन ट्रेनिंग सेंटरों पर दी जाएगी ट्रैनिंग
प्रशिक्षण के बाद उन्हें जो सर्टिफिकेट मिलेगा, उससे सरल पोर्टल पर आर्म लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। शस्त्र लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण पहले होमगार्ड के माध्यम से दिया जाता था, परंतु अब यह प्रशिक्षण, प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से मिलेगा।
जिनमें 5 प्रशिक्षण केंद्र गुरुग्राम भोंडसी, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र रोहतक सुनारिया, पुलिस लाइन पंचकूला हरियाणा पुलिस अकादमी करनाल मधुबन, पुलिस लाइन हिसार व पुलिस लाइन नारनौल शामिल है।