Financial Aid Scheme Haryana : हरियाणा में गरीब परिवार के लिए बड़ी ख़बर है। अब हरियाणा सरकार उनके लिए एक और स्कीम लेकर आई है। दरअसल राज्य में कम आय वाले परिवारों के लिए वित्तीय सहायता योजना की शुरुआत की गई है।
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर (ML Khattar) ने गुरुवार को 1.80 लाख रुपये से कम सालाना आय वाले परिवार के लिये वित्तीय सहायता योजना (Financial Assistance Yojna) शुरू की है। योजना के तहत ऐसे परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी अपंगता होने की स्थिति में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana
आधिकारिक बयान के अनुसार दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana) का मकसद वैसे परिवार को सदस्य की मृत्यु (प्राकृतिक या दुर्घटना) अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम है। सालाना आय का सत्यापन परिवार पहचान पत्र के आधार पर किया जाएगा।
लाभार्थी की उम्र के आधार पर वित्तीय सहायता अलग-अलग होगी। साथ ही, इस योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBI) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत दो लाख रुपये की राशि भी शामिल होगी।
सीएम ने किया बड़ा ऐलान
मनोहर लाल खट्टर ने एक कार्यक्रम के दौरान इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (HPSN) योजना के लिए क्रियान्वयन एजेंसी होगी। एक अन्य योजना की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 में राज्य सरकार ने 1.50 करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार वाले व्यापारियों को बीमा लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना शुरू की थी।
सीएम ने बताया कि अब इस योजना के तहत करदाता व्यापारियों को आग, सेंधमारी और प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान के खिलाफ 5 रुपये से 20 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है।
सीएम खट्टर ने कहा कि 20 लाख रुपये से कम सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों को अब राज्य सरकार के पैनल में शामिल चार्टर्ड एकाउंटेंट्स से ‘सीए सर्टिफिकेट’ (CA Certificate) मुफ्त मिलेगा। यह 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा।
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