नई दिल्ली : देश में हर महीने कई नियमों में बदलाव होता है। दूसरा अप्रैल महीने की शुरुआत के साथ ही नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में कई नए नियम आने वाले है जिनका जनता से सीधा सरोकार है।
नया महीना अप्रैल शनिवार से शुरू हो रहा है। नए महीना शुरू होते ही कुछ नियमों में भी बदलाव होने वाला है जिसका असर हमारे जीवन पर पड़ेगा। एक अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष भी शुरू हो जाता है। ऐसे में लोगों को इन नियमों को जानना बहुत जरूरी है। आइए नजर डालते हैं इन नियमों पर
बढ़ेंगे LPG गैस सिलेंडर के दाम
गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। गैस कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं। पिछले महीने भी गैस की कीमतों में तेजी देखने को मिली थी। घरेलू गैस की कीमतों में 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 350 रुपये की बढ़ोतरी की गई। गैस की कीमतों में भी शनिवार को बदलाव देखने को मिलेगा। इसके साथ ही सीएनजी और पीएनजी गैस की कीमतों में भी कुछ नया देखने को मिलेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी नजर रखनी होगी।
बढ़ेंगे कार के दाम
सभी कार निर्माता कंपनियों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अप्रैल से कारों की कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी। सभी लग्जरी गाड़ियों की कीमतों में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। ऐसे में एक कार खरीदना लोगों के लिए महंगा हो सकता है।
बदलेंगे सोने के आभूषणों की बिक्री के नियम
सोने के गहनों की बिक्री के नियम अप्रैल के पहले दिन से ही बदल जाएंगे। सरकार ने पिछले महीने ऐलान किया था कि अप्रैल से 4 अंकों की जगह 6 अंकों का हॉलमार्क मान्य होगा। नए गहनों पर ये नियम प्रभावी होंगे। ग्राहक अपने पुराने गहनों को बिना हॉलमार्क के बेच सकते हैं।
डीमैट खाते में होगी नॉमिनी की आवश्यकता
1 अप्रैल 2023 से निवेशकों के लिए भी नियम बदलने जा रहे हैं। आपको बता दें कि नए महीने से सभी निवेशकों को अपने डीमैट खाते में नॉमिनी का नाम दर्ज कराना जरूरी होगा। यदि नामांकित व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं किया गया है तो डीमैट खाता जब्त कर लिया जाएगा।
कमाई पर देना होगा टैक्स
सरकार ने बजट 2023 में ऐलान किया था कि नए वित्त वर्ष से ज्यादा प्रीमियम वाले बीमा से होने वाली आय पर टैक्स देना होगा। अगर आपका बीमा 5 लाख से ज्यादा का है तो उससे होने वाली आय पर टैक्स लगेगा। ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि बीमा से होने वाली कमाई पर टैक्स देना होगा।











