Toshakhana case : पाकिस्तानी अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया

Published On: February 28, 2023
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Toshakhana case : इस्लामाबाद में पाकिस्तान की एक सत्र अदालत ने मंगलवार को तोशखाना मामले ( Toshakhana case ) में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। जियो न्यूज ने बताया कि मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने फैसला सुनाया।

इससे पहले दिन में, एक आतंकवाद-रोधी अदालत (ATC) और एक बैंकिंग अदालत ने न्यायिक परिसर में उनके सामने पेश होने के बाद इमरान खान को अंतरिम जमानत दे दी थी। खान को प्रतिबंधित फंडिंग और उनके खिलाफ दायर आतंकवाद के मामलों में जमानत मिली थी।

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, गिरफ्तारी वारंट जारी होने की खबर के बाद क्रिकेटर से नेता बने इमरान की गाड़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गेट पर पहुंच गई।

अदालत के बाहर हंगामा करने का आग्रह


इस बीच, इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री की कार के पास एक संदिग्ध व्यक्ति का पता लगाया और अदालत के बाहर लोगों से हंगामा नहीं करने का आग्रह किया।

स्थानीय पुलिस ने यह भी चेतावनी दी कि अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है तो वे आंसू गैस का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए डीआईजी भी मौके पर पहुंच गए हैं।

तीन अदालत में पेश हुए इमरान खान

इमरान खान को कई मामलों की सुनवाई में शामिल होने के लिए मंगलवार को तीन अदालतों में पेश होना था। जियो न्यूज के मुताबिक़ इनमें एक बैंकिंग अदालत में प्रतिबंधित धन का मामला, एक आतंकवाद विरोधी मामला और तोशखाना ( Toshakhana case )  और हत्या के प्रयास के मामले शामिल हैं।

इस्लामाबाद पुलिस ने तोशखाना मामले में खान को अयोग्य करार दिए जाने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के सड़कों पर उतरने और राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बाद खान सहित पीटीआई नेताओं के खिलाफ आतंकवादी मामले दर्ज किए थे।

इस्लामाबाद के विभिन्न पुलिस थानों में मामले दर्ज किए गए थे जिसमें पीटीआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं को खान, असद उमर, अली नवाज अवान और अन्य के इशारे पर सड़कों को अवरुद्ध करने और पुलिस कर्मियों पर हमला करने के लिए नामित किया गया था।

जियो न्यूज ने बताया कि अक्टूबर 2022 को, संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने कथित रूप से प्रतिबंधित धन प्राप्त करने के लिए पीटीआई प्रमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

क्या है तोशखाना मामला? Toshakhana case 

तोशखाना मामला अगस्त 2022 में इमरान खान के खिलाफ दायर किया गया था, जिन पर पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) को जमा की गई वार्षिक संपत्ति में तोशखान उपहारों का विवरण साझा नहीं करने का आरोप लगाया गया था। फिर, ECP ने इमरान को एक छोटी अवधि के लिए सार्वजनिक पद संभालने से अयोग्य घोषित कर दिया और खान पर बेईमान व्यवहार, मनगढ़ंत जानकारी और गलत घोषणा का आरोप लगाया।

कावेरी

कावेरी "द न्यूज़ रिपेयर" की एक समर्पित और खोजी पत्रकार हैं, जो जमीनी हकीकत को सामने लाने के लिए जानी जाती हैं। उनकी लेखनी में सामाजिक सरोकार, जनहित और निष्पक्ष रिपोर्टिंग की झलक मिलती है। कावेरी का उद्देश्य है—सच्ची खबरों के ज़रिए समाज में बदलाव लाना और उन आवाज़ों को मंच देना जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। पत्रकारिता में उनकी पैनी नजर और निष्पक्ष दृष्टिकोण "द न्यूज़ रिपेयर" को विश्वसनीयता की नई ऊँचाइयों तक ले जा रहे हैं।

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