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Pawan Khera Arrested : पवन खेड़ा को SC से बड़ी राहत, मजिस्ट्रेट दे सकते हैं जमानत, असम और यूपी सरकार को नोटिस

Pawan Khera Arrested: असम पुलिस ने गुरुवार (23 फरवरी) को कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को दिल्ली से गिरफ्तार किया। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट …

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Pawan Khera Arrested: असम पुलिस ने गुरुवार (23 फरवरी) को कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को दिल्ली से गिरफ्तार किया। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस खत्म करने के लिए हाईकोर्ट जाइए, हम मजिस्ट्रेट से उन्हें अंतरिम जमानत देने के लिए कहेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी मामलों को एक जगह ट्रांसफर करने की मांग पर यूपी और असम पुलिस को नोटिस जारी किया है।


वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को बताया कि असम में दर्ज एक मामले में पवन खेड़ा को हिरासत में लिया गया है। देश भर में मामले दर्ज हो रहे हैं। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच कर रही थी। चीफ जस्टिस ने पूछा कौन है पवन खेड़ा? सिंघवी ने कहा कि वह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उन्होंने ऐसी बातें कही जो शायद मैं खुद नहीं कह सकता था। CJI ने कहा कि बयान कुछ भी होता लेकिन गिरफ्तारी का मामला नहीं होता।


असम पुलिस ने किया गिरफ्तार


सिंघवी ने कहा कि असम, वाराणसी और लखनऊ में मामले सामने आए हैं। असम पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट से हिरासत में लिया है। सिंघवी ने अंतरिम राहत और सभी मामलों के समेकन का अनुरोध किया। CJI ने कहा कि आप कह रहे हैं कि पहली एफआईआर वाराणसी में है। सिंघवी ने कहा कि असम पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। दीमा हसाओ के एक अधिकारी ने हिरासत में लिए जाने का अनुरोध किया था।



कोर्ट ने पूछा- क्या था बयान?


सिंघवी ने कहा, "मैं अब ज्यादा टीवी पर नहीं दिखता हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि यह गिरफ्तारी का बयान नहीं था।" CJI ने पूछा क्या कहा? सिंघवी ने बताया

इसमें कहा गया है कि मैं भ्रमित हो जाता हूं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं या गौतम दास। बाद में उन्होंने अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने गलती से ऐसा कह दिया।


सिंघवी ने कहा कि लखनऊ और वाराणसी की एफआईआर 20 फरवरी की है। असम में 23 फरवरी को है। मैं गिरफ्तारी से राहत और सभी मामलों के एक जगह करने का अनुरोध कर रहा हूं। अगर उन्हें रिहा किया जाता है तो वे जांच में सहयोग करेंगे।


असम पुलिस के वकील ने क्या कहा?


असम पुलिस की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि मैं असम के लिए पेश हुई हूं। गिरफ्तार किया गया है निचली अदालत में ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है। वहां उनका विरोध होना चाहिए। भाटी ने कहा कि मैं वीडियो चला रहा हूं। गलती हुई या नहीं आप खुद देख लीजिए।


"मजिस्ट्रेट उन्हें अंतरिम जमानत दें"


सिंघवी ने कहा कि मैं भी कह रहा हूं कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था लेकिन गिरफ्तारी फिर भी गलत है। इस पर सीजेआई ने मामले को रद कराने के लिए हाईकोर्ट जाने को कहा, लेकिन हम मजिस्ट्रेट से अंतरिम जमानत देने को कहेंगे। हम असम और यूपी को नोटिस जारी कर सभी मामलों को एक जगह ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं। हम निर्देश दे रहे हैं कि याचिकाकर्ता को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। मजिस्ट्रेट उन्हें अंतरिम जमानत दे। भविष्य में वे कोर्ट से नियमित जमानत ले सकते हैं। यह आदेश सोमवार तक लागू रहेगा। अगली सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने द्वारका कोर्ट को खेड़ा को अंतरिम राहत देने का निर्देश दिया है।


दिल्ली एयरपोर्ट पर पुलिस ने रोका


असम पुलिस ने दीमा हसाओ जिले में कांग्रेस नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गुरुवार को जब खेड़ा दिल्ली एयरपोर्ट से रायपुर जा रहे थे तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक लिया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने में असम पुलिस से मदद मांगी गई थी।


पवन खेड़ा ने क्या कहा?


कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गुरुवार को कहा कि वह लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। दिल्ली हवाईअड्डे पर विमान से उतारे जाने के बाद जब उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया तो खेड़ा ने कहा, "हम देखेंगे (अगर वे मुझे लेने जा रहे हैं)। यह एक लंबी लड़ाई है और मैं लड़ने के लिए तैयार हूं।" कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि असम पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के संदर्भ में पवन खेड़ा द्वारा कथित तौर पर की गई टिप्पणी के संबंध में मामला दर्ज किया है।

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