चंडीगढ: Haryana Depot Holder News : हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी है। दरअसल डिपो धारकों की मौज होने वाली है। खट्टर सरकार ने प्रदेश में डिपो धारक बनने के लिए आयु सीमा को बढ़ा दी है। अब आयु सीमा को साठ साल कर दिया है। हरियाणा सरकार ने बताया है कि यह आदेश प्रदेश में लागू हो चुके हैं।
60 साल तर बन सकेंगे डिपो धारक
हरियाणा विधानसभा में मंगलवार को बजट सत्र के दूसरे दिन रादौर के विधायक बिशनलाल सैनी ने यह मुद्दा उठाते हुए डिपो धारक बनने के लिए तय की गई आयु सीमा के बारे में पूछा। इस जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए डिपो धारक के रूप में कार्य करने के लिए आयु सीमा 60 साल निर्धारित की गई है।
उन्होंने कहा कि युवाओं को आजीविका का अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने यह नियम बनाया है। जिसके माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।
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