Haryana Government BPL Family Scheme: हरियाणा सरकार देती है 80 हजार रूपये की आर्थिक सहायता, ये लोग उठा सकते है योजना का लाभ
चंडीगढ़: हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से डॉक्टर बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के जरिए बीपीएल (BPL) परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80000 रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। बता दे कि पहले इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति के BPL परिवार ही उठा सकते थे।
बीते साल हरुियाणा सरकार की तरफ से योजना के नियमों में बदलाव किया गया। इसके बाद इसमें सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों को शामिल कर दिया गया।
योजना के नियमों में ये किए गए हैं बदलाव
अब इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवार ही नहीं, बल्कि सभी बीपीएल परिवार उठा सकते हैं। योजना का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ सरकार की तरफ से आर्थिक राशि भी बढ़ाई गई।
जींद जिले में इस साल अभी तक 106 लाभार्थियों को 86 लाख 60000 रूपये की राशि बांटी जा चुकी है। आप haryanascbc.gov.in वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म को गांव के सरपंच या शहर में नगर पार्षद से स्थापित करवाना जरूरी होता है।
इन दस्तावेजों की होती है आवश्यकता
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास फैमिली आईडी, बीपीएल राशन कार्ड, राशन पत्रिका, SC- BC जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर के साथ फोटो, बिजली बिल, मकान की रजिस्ट्री या पानी के बिल में से कोई भी दो दस्तावेज, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण आदि कागजात होने चाहिये। उसके बाद कल्याण विभाग की तरफ से आवेदन को स्वीकृति के लिए चंडीगढ़ भिजवा दिया जाता है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जींद लघु सचिवालय की नई बिल्डिंग में स्थित जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।
यही व्यक्ति उठा सकते हैं योजना का लाभ
1. योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होना जरूरी है।
2. आवेदक का नाम बीपीएल लिस्ट में दर्ज होना चाहिए।
3. यदि आवेदक अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, तो उसको अपना जाति प्रमाण पत्र साथ लगाना होगा। तभी वह इस योजना का लाभ ले सकता है।
4. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का अपना खुद का घर होना चाहिए और वह कम से कम 10 साल पुराना हो।