Big News For Vehicle owners : कार, बाइक मालिक कोई भी ना करे इस नियम का उल्लंघन, नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना

नई दिल्ली: वाहन संचालकों के लिए जरूरी सूचना है। जिन वाहन मालिकों ने वाहनों में नई सुरक्षा फीचर्स को 31 दिसंबर, 2022 तक पूरा नहीं किया है उन पर अब कार्रवाई होगी। अब, उल्लंघन करने वाले लोगों पर 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक ...

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नई दिल्ली: वाहन संचालकों के लिए जरूरी सूचना है। जिन वाहन मालिकों ने वाहनों में नई सुरक्षा फीचर्स को 31 दिसंबर, 2022 तक पूरा नहीं किया है उन पर अब कार्रवाई होगी। अब, उल्लंघन करने वाले लोगों पर 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का यातायात जुर्माना लगाया जा सकता है।

ये स्टीकर भी किए गए जरूरी

सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार सभी वाहनों के लिए उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (HSRP) और रंग-कोडित स्टिकर अनिवार्य कर दिए हैं। 31 दिसंबर की समय सीमा बीतने के साथ, 1 अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों को अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर लगाने की आवश्यकता है। जिन वाहनों में ये महत्वपूर्ण सुरक्षा विशेषताएं नहीं पायी गयीं, उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

लगेगा भारी जुर्माना

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ पेट्रोल और सीएनजी वाहनों पर नीले रंग का स्टीकर, डीजल वाहनों पर नारंगी रंग के स्टीकर, इलेक्ट्रिक वाहनों पर हरे रंग का स्टीकर होना चाहिए। चौपहिया वाहनों के लिए HSRP लगवाने की लागत 600 रुपये से 1100 रुपये के बीच होती है। दोपहिया वाहनों के लिए, स्थापना लागत 365 रुपये तय की गई है।

कार चोरी पर अंकुश लगाने के लिए HSRP को अनिवार्य कर दिया गया है क्योंकि यह खोए हुए या चोरी हुए वाहनों को आसानी से ट्रैक करने में मदद कर सकता है।

HSRP के लिए कैसे अप्लाई करें?

1. वाहन मालिकों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bookmyhsrp.com पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

2. वेबसाइट पर लॉग ऑन करें और विकल्पों में से निजी/सार्वजनिक परिवहन का चयन करें।

3. पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, सीएनजी सह पेट्रोल के बीच सही ईंधन प्रकार का विकल्प चुनें।

4. कार, स्कूटर, मोटरबाइक, ऑटो आदि से वाहन श्रेणी का चयन करें।

5. ब्रांड के अपेक्षित विवरण, फिर राज्य और डीलर विवरण भरना होगा।

6. अब आपको राज्यों के लिए विकल्प चुनना होगा, जिसके बाद आपको डीलर विवरण दिखाई देगा।

7. वाहन के बारे में आवश्यक जानकारी दर्ज करें जैसे पंजीकरण संख्या, दिनांक, इंजन सीरियल नंबर, चेसिस नंबर।

8. आवश्यकतानुसार अपना व्यक्तिगत विवरण भरें।

9.वाहन एचएसआरपी के लिए बुकिंग तिथि, समय विवरण दर्ज करें।

10. ओटीपी जनरेशन के साथ पूरी प्रक्रिया समाप्त। डाउनलोड करें और रसीद प्रिंट करें।

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कावेरी
कावेरी "द न्यूज़ रिपेयर" की एक समर्पित और खोजी पत्रकार हैं, जो जमीनी हकीकत को सामने लाने के लिए जानी जाती हैं। उनकी लेखनी में सामाजिक सरोकार, जनहित और निष्पक्ष रिपोर्टिंग की झलक मिलती है। कावेरी का उद्देश्य है—सच्ची खबरों के ज़रिए समाज में बदलाव लाना और उन आवाज़ों को मंच देना जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। पत्रकारिता में उनकी पैनी नजर और निष्पक्ष दृष्टिकोण "द न्यूज़ रिपेयर" को विश्वसनीयता की नई ऊँचाइयों तक ले जा रहे हैं।

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