Haryana Driving License Update: 7 दिन में लर्निंग और 10 दिन में बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने परिवहन से जुड़ी नागरिक सेवाओं को भी अब समयबद्ध कर दिया है। समय पर अगर सर्विस नहीं दी गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और जुर्माना भी लगेगा। सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के तहत परिवहन विभाग द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली 37 सेवाओं की निर्धारित समय सीमा अधिसूचित की है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सरकार के इस फैसले को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को हिदायतें जारी की हैं। गैर-परिवहन वाहनों के लिए लर्निंग लाइसेंस आवेदन करने के एक सप्ताह के अंदर देना होगा। इसके लिए संबंधित एसडीएम-कम-रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंसिंग अथॉरिटी अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इसी तरह से इन वाहनों के लिए स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस में नयी श्रेणी को जोड़ने के लिए 10 दिन की तय समय सीमा में बनाना होगा।
डीलर के माध्यम से गैर परिवहन वाहन का रजिस्ट्रेशन 10 दिन में, डुप्लीकेट वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 7 दिन में, राज्य से बाहर से खरीदे गए गैर परिवहन वाहन का पंजीकरण 15 दिन में, राज्य से बाहर जाने वाले वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी), राज्य के भीतर खरीदे पुराने वाहनों के स्वामित्व का हस्तांतरण, हाइपोथेकेशन को जोड़ना, जारी रखना, समाप्त करना, पता परिवर्तन पंजीकरण प्रमाण पत्र, राज्य से बाहर से खरीदे गैर परिवहन वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण 7 दिन की अवधि में करना होगा।
वाहन परिवर्तन, वाहन का रूपांतरण (परिवहन से गैर परिवहन) ड्राइविंग लाइसेंस में पता परिवर्तन के लिए 10 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।