Haryana BPL card update: कोई भी पात्र व्यक्ति बीपीएल कार्ड बनवाने से वंचित नहीं रहेगा



चंडीगढ़: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश में कोई भी पात्र व्यक्ति बीपीएल का कार्ड बनवाने से वंचित नहीं रहेगा, अगर किसी वाजिब व्यक्ति को अपनी पात्रता में परिवर्तन करवाना है तो अपने जिला के अतिरिक्त उपायुक्त को एफिडेविट देकर दुरुस्त करवा सकता है। उन्होंने बताया कि 20 दिसंबर 2022 तक परिवार पहचान संख्या डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 30,38,942 परिवारों (1,21,57,298 सदस्य) की आय एक लाख 80 हजार से कम होने का सत्यापन किया गया है।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि उक्त सभी परिवारों को बीपीएल (प्राथमिक परिवारों) की श्रेणी के राशन कार्ड जारी करने के लिए सम्मिलित किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि 9,60,235 परिवारों को बीपीएल, एएवाई व अन्य प्राथमिक परिवार की वर्तमान सूची से बाहर कर दिया गया है। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि परिवार पहचान संख्या के साथ एकीकरण से पहले राज्य में जहां एएवाई परिवारों की संख्या 2,47,227, बीपीएल (प्राथमिक परिवार) 8,90,069 परिवार और अन्य प्राथमिक परिवारों की संख्या 15,57,299 थी वहीं परिवार पहचान संख्या के साथ एकीकरण होने के बाद एएवाई परिवारों की संख्या 3,02,000 और बीपीएल (प्राथमिक परिवार)  27,36,942 परिवार हैं।

सदन के एक अन्य सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य में बीपीएल कार्ड जारी करने व रद्द करने का मानदंड ग्रामीण विकास विभाग और शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इनके अनुसार 1.80 लाख रूपए तक की सत्यापित वार्षिक आय के मानदंड को प्राथमिक परिवार अथवा बीपीएल राशन कार्ड के योग्य माना जाता है। बीपीएल लाभार्थियों को शामिल करने व निकालने की प्रक्रिया नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा परिवार पहचान पत्र में दर्शाई गई वार्षिक आय के आधार पर अपनाई जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि उक्त विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए डाटा के आधार पर एक मार्च 2022 के बाद 12,46,507 बीपीएल राशन कार्ड जारी किए गए हैं।
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