नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर से विधायक आजम खान को कोर्ट ने गुरुवार को हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार जुर्माने की भी सजा मिली है. ऐसे में उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई है. हालांकि, आजम खान को बेल मिल सकती है. ऐसे में जमानत के लिए सपा नेता के पास एक महीने का समय होगा.
ग़ौरतलब है कि आजम खान रामपुर से 10 बार के विधायक रहे हैं और सपा के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं. ऐसे में उनकी विधायकी जाने का डर समाजवादी पार्टी के लिए काफी बड़ा है. याद हो, अयोध्या की गोसाईगंज से बीजेपी विधायक खब्बू तिवारी की भी सदस्यता रद्द हो गई थी, जब कोर्ट ने उन्हें दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई थी.
क्या था पूरा मामला?
बता दें हेट स्पीच से जुड़ा यह मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है. 27 जुलाई 2019 को बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कराया था. आरोप था कि रामपुर की मिलक विधानसभा सीट पर जनता को संबोधित करते हुए आजम खान ने एक चुनावी भाषण दिया था. इस दौरान आजम खान ने सीएम योगी, पीएम मोदी और तत्कालीन डीएम को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था. 3 साल बाद, 27 अक्टूबर 2022 को इसी मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के बाद आजम खान को दोषी करार दिया और सजा का एलान किया.
सजा के एलान से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा
बताया जा रहा है कि सजा के एलान से पहले, कोर्ट परिसर के पास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी. भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात थी और कोर्ट परिसर के गेट के पास पुलिसकर्मी हाई अलर्ट पर थे.
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