हरियाणा में एक से अधिक कुत्ते पालने पर प्रतिबंध, इन नियमों का करना होगा पालन नहीं तो होगी जेल!

Published On: October 27, 2022
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चंडीगढ़: हरियाणा में कुत्ते प्रेमियों के लिए ज़रूरी ख़बर है. दरअसल हरियाणा में कुत्‍तों के काटने के बढ़ते मामले अब चिंता का विषय बनते जा रहे हैं. पालतू हों या आवारा, आए दिन किसी न किसी पर कुत्‍ते के हमले की घटना सामने आती जा रही हैं. इसी के चलते हरियाणा में अब बिना अनुमति कुत्‍ते पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

कुत्‍ता पालने के लिए लाइसेंस होगा अनिवार्य

हरियाणा सरकार ने निर्देश जारी किया है कि बिना परमिशन के कुत्‍ता पालना अवैधानिक माना जाएगा. डॉग लवर्स को कुत्‍ता पालना है तो वैध लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. इसके लिए उन्‍हें SARAL पोर्टल पर आवेदन करना होगा. हर‍ियाणा सरकार इस फैसले को राज्‍य में सख्‍ती से लागू करने जा रही है. बिना लाइसेंस के कुत्‍ता पालने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना और जेल का भी प्रावधान है.

इन नियमों का करना होगा पालन

कुत्‍ता पालने के इच्‍छुक लोगों को कुछ जरूरी नियमों का भी पालन करना होगा. इसके तहत एक मकान मालिक सिर्फ एक ही कुत्ता रख सकेगा. इसके अलावा कुत्ते को सार्वजनिक स्थान पर ले जाने या टहलाने के लिए बाहर ले जाते समय उसके मुंह पर मुखौटा पहनाना अनिवार्य होगा, ताकि वह किसी को काट न सके. नियमों का उल्‍लंघन होने पर कुत्‍ते के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्यवाई की जाएगी.


कावेरी

कावेरी "द न्यूज़ रिपेयर" की एक समर्पित और खोजी पत्रकार हैं, जो जमीनी हकीकत को सामने लाने के लिए जानी जाती हैं। उनकी लेखनी में सामाजिक सरोकार, जनहित और निष्पक्ष रिपोर्टिंग की झलक मिलती है। कावेरी का उद्देश्य है—सच्ची खबरों के ज़रिए समाज में बदलाव लाना और उन आवाज़ों को मंच देना जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। पत्रकारिता में उनकी पैनी नजर और निष्पक्ष दृष्टिकोण "द न्यूज़ रिपेयर" को विश्वसनीयता की नई ऊँचाइयों तक ले जा रहे हैं।

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