संपर्क फ़ॉर्म

नाम

ईमेल *

संदेश *

आज से दूध-दही, पनीर से लेकर ये सारी वस्तुएँ हुई महंगी, GST के नई दरें लागू, जानें क्या हुआ सस्ता?

नई दिल्ली : आज से देशभर में कई चीजें महँगी हो गई है. सरकार ने नए जीएसटी रेट लागू कर दिए है. ये नए रेट 18 जुलाई 2022 से लागू हो गए है. जिसका आम लोगों की जीवन पर सीधा असर डा…

चित्र

Nirmala Sitaraman


नई दिल्ली: आज से देशभर में कई चीजें महँगी हो गई है. सरकार ने नए जीएसटी रेट लागू कर दिए है. ये नए रेट 18 जुलाई 2022 से लागू हो गए है. जिसका आम लोगों की जीवन पर सीधा असर डालेगी. 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने अपनी पिछली बैठक में डिब्बा या पैकेटबंद और लेबल युक्त (फ्रोजन को छोड़कर) मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर पांच प्रतिशत जीएसटी (GST) लगाने का फैसला किया था. हालांकिवहीं खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी छूट जारी रहेगी.

 

जानिए 18 जुलाई 2022 से क्या-क्या महंगा हुआ?

1. पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीरलस्सी और दही महंगे हो जाएंगेशहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरा भी मंहगा हो जाएगाप्री-पैकेज्ड,, लेबल युक्त दही, लस्सी और पनीर पर 5 प्रतिशत GST लगेगा. चूड़ा, खोई, चावल, शहद, अनाज, मांस, मछली भी इसमें शामिल हैं

2. टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18 प्रतिशत और एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.

3. ‘प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक', धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू औरपेंसिल शार्पनर', एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर टैक्स टर बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी हैं. सौर वॉटर हीटर पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा जबकि पहले पांच प्रतिशत कर लगता था.

4. 5,000 रुपये से अधिक किराये वाले अस्पताल के कमरों पर भी जीएसटी देना होगा. इसके अलावा 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराये वाले होटल कमरों पर 12 प्रतिशत की दर से कर लगाने की बात कही गयी है.

5. बागडोगरा से पूर्वोत्तर राज्यों तक की हवाई यात्रा पर जीएसटी छूट अबइकोनॉमी' कैटेगरी तक के यात्रियों को ही मिलेगी.

कुछ चीजों में जीएसटी में की गई कटौती

हालाँकि कुछ चीजों पर जीएसटी में कटौती की गई है. इनमें रोपवे के जरिये वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन तथा कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर टैक्स की दर घटाकर पांच प्रतिशत की गई हैपहले यह 12 प्रतिशत थी. ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जिसमें ईंधन की लागत शामिल है, पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा जो अभी 18 प्रतिशत है.

आपको ये पोस्ट पसंद आ सकती हैं

टिप्पणियाँ