नई दिल्ली: चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग नोटिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पांच सदस्यीय संविधान पीठ गठित कर दी है. इस मामले में पीठ मंगलवार को सुनवाई करेगी.
इससे पहले राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने महाभियोग नोटिस खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ अब कांग्रेस के दो सांसदों ने याचिका दायर की है.
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को होने वाले कामकाज की सूची के मुताबिक, जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की 5 सदस्यीय संविधान पीठ कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा की याचिका पर सुनवाई करेगी.
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सोमवार को जस्टिस जे चेलमेश्वर और जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ के सामने ये मामला पेश किया था. जस्टिस चेलमेश्वर और जस्टिस कौल की पीठ ने शुरू में सिब्बल से कहा कि इस याचिका के बारे में प्रधान न्यायाधीश को बताएं, लेकिन बाद में सिब्बल और प्रशांत भूषण से कहा कि वे मंगलवार आएं.
अहम बात ये है कि इस याचिका को उन न्यायाधीशों के सामने लिस्टेड नहीं किया गया, जो सीनियरिटी में दूसरे से पांचवें स्थान पर हैं. ये न्यायाधीश (जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ) वही हैं, जिन्होंने 12 जनवरी को विवादित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेस करके प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर कई आरोप लगाए थे.
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